प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: अब सरकार देगी आपकी फसल को हुए नुकसान के लिए तुरंत 2 लाख तक का मुआवजा, जाने कैसे करें रजिस्ट्रेशन!

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना:- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना(PMFBY) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 18 फरवरी 2016 को 8 साल पहले शुरू की गई थी। अभी भी यह योजना जारी है और किसान इस योजना का पूरा फायदा भी उठा रहे है। इस योजना में खरीफ की फसलों के लिए 2% और रबी की फसलों के लिए 1.2 % और हॉर्टिकल्चर फसलों के लिए 5% की प्रीमियम राशि तय की गई है। यह योजना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य:-

  • अचानक हुई प्राकृतिक घटनाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल को हानि हो जाती है जिससे किसान पीड़ित हो जाता है और ऐसी स्थिति में सरकार उनको वित्तीय सहायता व बीमा कवरेज प्रदान करती है।
  • देखा जाए तो किसानों के लिए कोई सैलरी नहीं होती तो ऐसे में सरकार उनकी सैलरी स्थिर करती है जिस से किसान खेती में लगे रहे।
  • प्रधानमंत्री फसल बीमायोजना क तहत किसानों को अलग-अलग फ़सलों क नुक्सान पर अलग-अलग राशि प्रदान की जाती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मैं कौन-कौन सी फसलें शामिल हैं?

1).खरीफ फसल:कपास,धान,बाजरा, मक्का,मूंग ।

2).रबी फसल: गेहूं ,जो ,चना, सरसों, सूरजमुखी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

विभिन्न फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर बीमा राशि:-

  • धान के लिए बीमा राशि:  ₹96371 प्रति हेक्टेयर,
  • बाजारा के लिए बीमा राशि: ₹46456 प्रति हेक्टेयर,
  • मक्का के लिए बीमा राशि: ₹49421 प्रति हेक्टेयर,
  • कपास के लिए बीमा राशि: ₹98595 प्रति हेक्टेयर,
  • मूंग के लिए बीमा राशि: ₹43243 प्रति हेक्टेयर।

फसल बीमा प्रदान करने वाली कंपनियाँ:-

  • कृषि बीमा कंपनी।
  • चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी।
  • रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
  • बजाज आलियांज।
  • फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
  • एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
  • एफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
  • यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी।
  • आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
  • टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ।
  • एसबीआई जनरल इंश्योरेंस।
  • यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिक्तम राशि:-

₹2 लाख रुपए।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुआवजा कैसे मिलेगा?

अगर आपकी फसल बारिश या फिर किसी प्राकृतिक कारणों से खराब होती है तो आपको इसके नुकसान का हर्जाना मिलता है जिसके लिए आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन करना पड़ेगा। तभी इसका लाभ आपको दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए टोल फ्री नंबर:-

स्थानीय आपदाओं और फसल कटाई के बाद के नुकसान की क्षति का आकलन व्यक्तिगत बीमाकृत कृषि स्तर के आधार पर किया जाएगा और इसलिए किसान द्वारा नुकसान की जानकारी दर्ज करना आवश्यक है। किसान को 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी/ संबंधित बैंक/ कृषि विभाग/ सरकार जिला अधिकारियों या टोल फ्री नंबर(1800 200 7710) के माध्यम से या राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर सूचना देने की जिम्मेदारी है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ:-

  • यह प्रत्येक किसान को हुए विशिष्ट नुक्सान के आधार पर उच्च मुआवजा सुनिशचित करता है।
  • काम प्रीमियम दरों की पेशकाश करके किसानों पर वित्तिय बोझ को काफी हद तक काम करता है।
  • यह कटाई के 14 दिन बाद तक खेत में सुखने के लिए छोड़ी गई फसल को हुए नुकसान को कवर करता है, जिससे सटीक मुआवज़ा सुनिशचित होता है।
  • किसानों को बुवाई में बाधा आने या स्थानीय स्तर पर नुक्सान होने पर तत्काल दावा भुगतान प्राप्त होता है।
  • PMFBY फसल डेटा को कैप्चर और अपलोड करने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करके प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढावा देता है, जिससे दावा प्रक्रिया में देरी कम होती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण कैसे करें?

किसान अपने स्थानीय कृषि विभाग के माध्यम से, कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करके या किसान लॉगिन पेज पर जाकर PMFBY में नामांकन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जरूरी पात्रता:-

  • किसान एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार का होना चाहिए।
  • आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए।
  • किसान के पास आवेदन करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
  • देश के सभी किसान जो अनुसूचित क्षेत्र में भूमि मालिक , किरायेदार के रूप में अधिसूचित फसलों के उत्पादन में शामिल हैं, वह योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • आधार कार्ड,
  • बैंक खाता पासबुक,
  • खसरा नंबर,
  • गाँव के पटवारी,
  • भूमि से संबंधित दस्तावेज।

PMFBY Registeration form 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऑनलाइन अवेदन कैसे करें:-

  • सबसे पहले PMFBY के अधिकारिक वेबसाइट  pmfby.gov.in को खोलें।
  • होम पेज पर फोर्मर काॅर्नर पर क्लिक करें।
  • इसके बाद गेस्ट फॉर्मर के विकल्प पर क्लिक करे ।
  • अब आपके सामने योजना का आवेदन पत्र खुल जाएगा।
  • मांगी जाने वाली समस्त जानकारी दर्ज कर के captcha code भरना है।
  • इसके बाद create user के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • Registered mobile number से इस पोर्टल पर लॉगिन करे।
  • लॉगिन करते ही आपके सामने PMFBY का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें ।
  • सभी documents को scan करके upload करें।
  • आखिरी में submit के बटन पर क्लिक करें।

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