प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना:अगर आप भी एक किसान है या फिर किसान के बेटे हैं तो आपके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई-नई योजनाएं चलाई जाती है जो कि किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ऐसी एक योजना के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।
क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना:-
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के कृषकों के बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 12 सितंबर 2019 को झारखंड के रांची से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का प्रमोचन किया गया। यह योजना कृषि विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ साझेदारी में संचालित णकी गई है। यह योजना 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले कोई भी छोटी जोत वाले और सीमांत किसानों के लिए है, जिनके पास दो हेक्टेयर तक की खेती की जमीन है।
क्या है 55 रूपये का मासिक अंशदान:-
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 42 साल तक 55 रुपए से ₹200 तक मासिक अंशदान करना होगा जो उनकी उम्र पर निर्भर है। इस योजना के तहत 60 की उम्र के बाद किसानों को ₹3000 मासिक पेंशन मिलेगी, इससे वो अपनी आथिर्क जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।इस योजना में शामिल होने के लिए कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाती है।अगर कोई किसान भाई इस योजना को छोड़ना चाहता है तो उसने जितना भी योगदान दिया है, उसको ब्याज सहित वापस कर दिया जाता है।
किन किसानों को नहीं मिल पाएगा इस योजना का लाभ?
अगर कोई भी किसान निम्नलिखित प्रकार की किसी भी योजना का पहले से ही लाभ ले रहा है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा:-
- राष्ट्रीय पेंशन स्कीम योजना ।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम ।
- कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम।
- वह किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के जरिए संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए विकल्प चुनाव हुआ है।
- वह किसान जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मन धन योजना का लाभ ले रहे हैं।
अच्छी आर्थिक स्थिति वाले किसान भी इस योजना से वंचित रहते हैं।
इन किसानों को भी नहीं मिल पाएगा इस योजना का लाभ:-
- जिन किसानों की वार्षिक आय 18 लाख से ज्यादा है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।इस योजना के तहत आप जितने भी अपनी राशि जमा करते हैं उसी के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी।
- जिन किसानों के पास दो हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है वह भी इस योजना का लाभ उठाने से वंचित रह जाएंगे।
- वह किसान भी इस योजना का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं जिन्होंने यह योजना स्टार्ट की हो और बीच में जाकर वह इस योजना को पूरा होने से पहले ही बंद करवा देते हैं।इस योजना का भरपुर फायदा उठाने के लिए आपको नियमित रूप से इस योजना के अंतर्गत योगदान करने की आवश्यकता होती है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लाभ :-
- इस योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्ति के साथ पति / पत्नी भी इस योजना के लिए पात्र होंगे और वह भी अलग से अपना अंशदान करके ₹3000 की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
- यदि किसान की मृत्यु स्कीम के पूरा होने से पहले हो जाती है तो उसके पति या पत्नी बचा हुआ अंशदान देकर इस योजना को जारी रख सकते हैं। लेकिन यदि पति-पत्नी जारी नहीं रखना चाहते हैं तो उसको कुल अंशदान ब्याज सहित वापस कर दिया जाता है।
- यदि किसी किसान की मृत्यु इस स्कीम के पूरा होने के बाद होती है तो पति-पत्नी को पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
- किसान और उसकी पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद संचित राशि को पेंशन फंड में वापस जमा कर दिया जाता है।
- अगर लाभार्थी का कोई भी जीवनसाथी नहीं है तो सारा अंशदान ब्याज सहित नामित व्यक्ति को दिया जाएगा।
कैसे करें आवेदन?
इस योजना का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के लिए ऑफ़लाइन पंजीकरण प्रक्रिया:-
किसान अपने निकटम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर निम्नलिखित दस्तावजों के साथ इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है:
आधार कार्ड।
बैंक खाता संख्या IFSC कोड के साथ।
मोबाइल नंबर।
- सबसे पहले अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी पर जाएं।
- अपनी फैमिली इनकम और जमीन के सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी जमा करें।
- बैंक अकाउंट की जानकारी भी देनी होगी।
- उसके बाद मिले हुए आवेदन पत्र पर को आधार कार्ड से लिंक कर दें।
- इसके बाद आपको एक यूनिक पेंशन खाता संख्या दे दी जाएगी और आपका किसान कार्ड बन जाएगा।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
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